भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार, चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है | मुख्य कानून लोक अधिनियम 1950 के अंतर्गत निर्वाचक रोल तैयार करना , संशोधन करना एवं चुनाव संचालन के सभी पहलुओं का कार्य किया जाता है|
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